
राजपाल यादव।
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राजपाल यादव को फिलहाल जेल न भेजने का निर्णय लेकर बड़ी राहत दी है। सुनवाई के दौरान अभिनेता स्वयं कोर्ट में मौजूद रहे और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह पहले ही एक बड़ी धनराशि का भुगतान कर चुके हैं।
जमानत याचिका और भुगतान का विवरण
सुनवाई की शुरुआत में राजपाल यादव के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। साथ ही, कोर्ट को बताया गया कि अभिनेता की अंतरिम जमानत की अवधि आज समाप्त हो रही थी। भुगतान के संबंध में जानकारी देते हुए वकील ने कहा कि ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ को अब तक 4.25 करोड़ रुपये अदा किए जा चुके हैं और 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आज जमा किया जा रहा है। इस पर अदालत ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि चूंकि अभिनेता ने पर्याप्त धनराशि का भुगतान कर दिया है, इसलिए उन्हें दोबारा जेल नहीं भेजा जा रहा है।
यहां देखें क्या बोले राजपाल यादव
जेल की सजा और देनदारी पर राजपाल का पक्ष
कोर्ट रूम में मौजूद राजपाल यादव ने भावुक होते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 2016 में जब डिक्री हुई थी, तब उन्हें 10.40 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया गया था। अभिनेता ने दावा किया कि उन्होंने भुगतान करने की पूरी कोशिश की और 2018 में अपने एक दोस्त की 28 करोड़ रुपये की संपत्ति के कागज भी पेश किए थे। राजपाल यादव ने एक दलील देते हुए कहा कि वह पहले ही 2 करोड़ रुपये दे चुके थे, लेकिन बाकी 8 करोड़ न दे पाने की स्थिति में दूसरी पार्टी ने उन्हें जेल भेजने की मांग की थी। अभिनेता ने तर्क दिया, ‘मैंने उस 8 करोड़ रुपये की जगह जेल की सजा काट ली है, इसलिए तकनीकी रूप से वह पैसा अब खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि मैं सजा पूरी कर चुका हूं।’ उन्होंने यह भी जोड़ा कि फिल्म में 5 करोड़ नहीं बल्कि 22 करोड़ रुपये लगे थे, जिसके चक्कर में उनके 17 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए।
कोर्ट की सलाह और अगली तारीख
सुनवाई के दौरान जज ने राजपाल यादव को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि वह ऐसा कुछ भी न बोलें जो आगे चलकर उनके खिलाफ जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि वह पैसा लौटा देते हैं तो यह केस खत्म हो जाएगा, अन्यथा उन्हें बहस के लिए तैयार रहना होगा। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च के लिए तय की है।
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