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समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से मिला खास आदेश, दिव्यांग लोगों के लिए करना होगा ये काम

समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से मिला खास आदेश, दिव्यांग लोगों के लिए करना होगा ये काम

Image Source : IMAGE SOURCE : INSTAGRAM/SAMAY RAINA
समय रैना

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 26 नवंबर को कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना और तीन अन्य कॉमेडियनों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर दिव्यांगजनों की सफलता की कहानियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि इन कार्यक्रमों से जुटाई गई धनराशि का उपयोग दिव्यांगजनों के समय पर और प्रभावी उपचार के लिए किया जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट इन हास्य कलाकारों पर दंडात्मक नहीं, बल्कि सामाजिक बोझ डाल रहा है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि अगली सुनवाई से पहले कुछ यादगार कार्यक्रम होंगे। आप सभी समाज में अच्छी स्थिति में हैं। अगर आप बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें।

दिव्यांगजनों पर भद्दे कमेंट्स के लगे थे आरोप

ये निर्देश क्योर एसएमए फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किए गए, जिसमें दिव्यांगजनों के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करने वाले हास्य कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। इस साल की शुरुआत में इंडियाज गॉट लेटेंट और विकलांगता पर आपत्तिजनक चुटकुलों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील और असंवेदनशील डिजिटल सामग्री से जुड़ी चिंताओं की जांच की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा केवल अश्लीलता का नहीं, बल्कि विकृत या अपमानजनक सामग्री का भी है। उन्होंने बताया कि उपयोगकर्ता-जनित सामग्री में कई खामियां हैं: “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अमूल्य है, लेकिन विकृतता की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जवाबदेही के अभाव पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ‘अगर मैं कोई चैनल शुरू करता हूं, तो क्या मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं? किसी को तो जवाबदेह होना ही होगा। किसी भी वयस्क सामग्री में उचित चेतावनियाँ होनी चाहिए। स्वयंभू चेतावनियां नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र, स्वायत्त निकाय द्वारा जारी की गई चेतावनियां – जो बाहुबल और सरकारी प्रभाव दोनों से मुक्त हो।’ मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि न्यायालय निगरानी प्राधिकरण नहीं बनना चाहता: ‘हम निगरानी का सुझाव देने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे… लेकिन यदि कोई तंत्र पहले से मौजूद है, तो ऐसे मामले अब भी हर दिन क्यों आ रहे हैं? बच्चों और आम दर्शकों को सुरक्षा की आवश्यकता है।’

अगले साल होगी मामले की सुनवाई

वकील ने अदालत को बताया कि डिजिटल आचार संहिता वर्तमान में न्यायिक समीक्षा के अधीन है और दिल्ली उच्च न्यायालय 8 जनवरी, 2026 को इस मामले की सुनवाई करेगा। प्रसारकों ने तर्क दिया कि उद्योग में पहले से ही न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक शिकायत तंत्र मौजूद है। न्यायमूर्ति बागची ने वायरल सामग्री पर प्रतिक्रिया देने की चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने से पहले ही एक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। राष्ट्र-विरोधी सामग्री या देश की सीमाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाली सामग्री के लिए, रचनाकारों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। एक निवारक तंत्र आवश्यक है। सबसे अच्छा समाधान स्व-नियमन है। मुख्य न्यायाधीश ने सामग्री से पहले एक पंक्ति की चेतावनी प्रदर्शित करने और तुरंत वीडियो शुरू करने की प्रथा की आलोचना की। उन्होंने कहा, ‘यह काम नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत युवा अपराधियों पर दंड नहीं लगाएगी, लेकिन निर्देश दिया कि उन्हें किसी विश्वसनीय संस्थान को दान देने का प्रस्ताव देना चाहिए।’ पहले के मामलों में शामिल किशोरों ने बिना शर्त माफ़ी के हलफनामे जमा किए हैं।

समय रैना मामले पर अदालत का अंतिम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और विकलांग व्यक्तियों का मज़ाक उड़ाने के आरोपों का सामना कर रहे अन्य हास्य कलाकारों को हर महीने कम से कम दो कार्यक्रम आयोजित करने और इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक सकारात्मक, सम्मानजनक सामाजिक संदेश देने का निर्देश दिया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन कार्यक्रमों से जुटाई गई धनराशि विकलांग व्यक्तियों के उपचार के लिए एक कोष में जमा की जाए। पीठ ने स्पष्ट किया कि उद्देश्य सज़ा देना नहीं, बल्कि संवेदनशीलता बढ़ाना है। अदालत ने कहा, ‘ये कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं होने चाहिए,’ और आगे कहा, ‘इनसे वास्तव में जागरूकता पैदा होनी चाहिए और सम्मान का संदेश देना चाहिए।’

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