
रान्या राव
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को पूर्व अभिनेत्री और मॉडल हर्षवर्दिनी रान्या उर्फ रान्या राव और अन्य के खिलाफ 102.55 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बेंगलुरु स्थित विशेष पीएमएलए न्यायालय में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर इस आरोपपत्र में तरुण कोंडुरु और साहिल सकारिया जैन को भी नामजद किया गया है। ये सभी एक बड़े सोने की तस्करी और धन शोधन रैकेट से जुड़े हैं। अभियोग शिकायत पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत धन शोधन के अपराधों के लिए दायर की गई है। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), एसी-II, नई दिल्ली द्वारा भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जो राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी।
3 मार्च का है मामला
यह मामला 3 मार्च, 2025 को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हर्षवर्दिनी रान्या से जब्त किए गए 14.213 किलोग्राम विदेशी मूल के सोने से जुड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 12.56 करोड़ रुपये थी। इसके बाद की तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद हुई। डीआरआई ने इस मामले में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत अभियोग भी दायर किया था। ईडी के अनुसार, उसकी जांच में पता चला कि मार्च 2024 और मार्च 2025 के बीच लगभग 102.55 करोड़ रुपये मूल्य का 127.287 किलोग्राम सोना भारत में तस्करी करके लाया गया था। ईडी ने कहा, ‘आरोप है कि इस अवैध माल को तस्करों और जौहरियों के एक नेटवर्क के माध्यम से घरेलू बाजार में बेचा गया। बताया जाता है कि प्राप्त धनराशि नकद में प्राप्त की गई और भारत और विदेश दोनों में हवाला चैनलों के माध्यम से इसका निपटान किया गया।’ ‘एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि अवैध धन को कई बैंक खातों और संस्थाओं के माध्यम से इस तरह से वितरित किया गया था ताकि उन्हें वैध व्यावसायिक लेनदेन के रूप में दिखाया जा सके।’
विदेशी मुद्राएं जब्त की गई थी
ईडी ने बताया कि 21 और 22 मई, 2025 को कर्नाटक के 16 स्थानों पर पीएमएलए की धारा 17 के तहत चलाए गए तलाशी अभियान में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और भारतीय एवं विदेशी मुद्राएं जब्त की गईं। पीएमएलए की धारा 50 के तहत कई व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान, ईडी ने पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत हर्षवर्दिनी रान्या के नाम पर दर्ज 34.12 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया। एजेंसी ने बताया कि जांच में विदेशों से सोना खरीदने, उसे अवैध रूप से भारत में आयात करने, नकद में बेचने और हवाला एवं बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन की हेराफेरी करने की एक सुनियोजित प्रणाली का खुलासा हुआ।
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