
उदित नारायण।
मशहूर सिंगर उदित नारायण पहले से ही एक वायरल वीडियो के चलते सुर्खियों में हैं। इस वायरल वीडियो ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। सिंगर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देकर मामले से बचते भी नजर आए और साफ कहा कि जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। दरअसल वायरल वीडियो में वो एक कॉन्सर्ट के दौरान महिला प्रशंसकों को किस करते दिखे थे। ये विवाद अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि अब एक बार फिर उनके लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इस बार उनकी पहली पत्नी रंजना झा ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है, जिसमें उनके अधिकारों के उल्लंघन और उनकी संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। वह हाल ही में 21 फरवरी को सुपौल फैमिली कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने किसी भी तरह के समझौते की संभावना को खारिज कर दिया।
शादी के बाद ही आई थीं दूरियां
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसारा दावा किया जा रहा है कि रंजना झा के वकील अजय कुमार ने खुलासा किया कि वह अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण उदित नारायण के साथ फिर से जुड़ना चाहती हैं। दोनों के बीच सुलह कराने के लिए अदालत के प्रयासों के बावजूद, दिग्गज गायक उनके साथ रहने से इनकार करने पर अड़े रहे। 7 दिसंबर 1984 को दोनों की शादी हुई थी और इसके बाद से ही दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं रहा। साल 1988 में प्रसिद्धि पाने के बाद उन्होंने कथित तौर पर पत्नी को छोड़ दिया। साल 2006 में बढ़ते विवादों के बाद रंजना ने महिला आयोग से संपर्क किया, जहां उन्होंने कथित तौर पर उन्हें एक फ्लैट सहित वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गए।
उदित ने बचाव में कहीं ये बातें
इसके कारण पारिवारिक न्यायालय में एक नया भरण-पोषण मामला दायर किया गया। अपने लिखित बचाव में उदित नारायण ने रंजना झा पर पैसे ऐंठने का प्रयास करने और न्यायालय को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि साल 2013 में बिहार महिला आयोग में एक पूर्व विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया गया था, जहां वह 15000 रुपये के मासिक भुगतान पर सहमत हुई थीं, जिसे बाद में 2021 में बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उदित नारायण ने दावा किया कि उन्होंने पहली पत्नी को 1 करोड़ रुपये मूल्य का घर, कृषि भूमि और 25 लाख रुपये के गहने दिए हैं।
किए गए ये दावे
इन दावों के बावजूद अब पहली पत्नी रंजना ने दावा कि उनकी 18 लाख रुपये की जमीन थी, जिसे वो बेच रही थीं, लेकिन उदित ने उसे बिकने नहीं दिया। वो उन्हें पत्नी मानने से इनकार करते रहे। साथ ही ये भी कहा कि जब मुंबई में उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्होंने परेशान किया। मानवाधिकार वकील एस.के. झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और बिहार मानवाधिकार आयोग (बीएचआरसी) में दो याचिकाएं दायर करके मामले को आगे बढ़ाया है। झा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय संविधान और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पिछली शादी को कानूनी रूप से खत्म किए बिना दोबारा शादी करना गैरकानूनी है। उन्होंने तर्क दिया कि उदित नारायण की हरकतें महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करती हैं और मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
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