200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया नया मोड़, जैकलीन फर्नांडिस ने कोर्ट से वापस ली याचिका

200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया नया मोड़, जैकलीन फर्नांडिस ने कोर्ट से वापस ली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 25 जून 2026 को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल PMLA कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) वापस लेने की इजाजत दे दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी है। 30 मई 2026 को कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के कथित जबरन वसूली रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किए थे।

जैकलीन फर्नांडिस ने कोर्ट से वापस ली याचिका

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की वेकेशन बेंच ने याचिका वापस लेने की इजाजत तब दी, जब एक्ट्रेस जैकलीन के वकील ने याचिका वापस लेने और उचित कानूनी रास्ता अपनाने की अनुमति मांगी। यह मामला अगस्त 2021 में अदिति सिंह की शिकायत से शुरू हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के नेतृत्व वाले एक सिंडिकेट ने उनके साथ लगभग 200 करोड़ की धोखाधड़ी की। यह सिंडिकेट जेल से ही सीनियर सरकारी अधिकारिक बन काम करता था।

सुकेश चंद्रशेखर के गिफ्ट जैकलीन फर्नांडिस पर पड़े भारी 

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मुख्य अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) के आधार पर ED ने PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ED के अनुसार सुकेश ने अपराध से मिली रकम का इस्तेमाल कई मशहूर हस्तियों के लिए लग्जरी तोहफे और फायदे के लिए किया था। आरोप है कि जैकलीन फर्नांडिस को भी इसका फायदा मिला था, क्योंकि सुकेश ने लगभग 5.71 करोड़ रुपये के तोहफे उन्हें दिए थे, जिनमें लग्जरी बैग, गहने, घड़ियां, परिवार के सदस्यों के लिए गाड़ियां, विदेशी फंड ट्रांसफर और अन्य महंगी चीजें शामिल थीं।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी जैकलीन फर्नांडिस

3 जुलाई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ECIR और प्रॉसिक्यूशन की शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जैकलीन को 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कितनी जानकारी थी और उनका इरादा क्या था? इसका फैसला सिर्फ ट्रायल के दौरान ही किया जा सकता है, चार्ज तय करने से पहले नहीं। कोर्ट ने माना कि चार्ज तय करने की कार्यवाही अभी लंबित है और प्रॉसिक्यूशन के मामले को पूरे ट्रायल के बिना खारिज नहीं किया जा सकता। इसके बाद 30 मई 2026 को पटियाला हाउस कोर्ट स्थित स्पेशल PMLA कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडिस और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्ज तय करने का आदेश दिया।

ये भी पढे़ं- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Jacqueline Fernandez का यू-टर्न, सरकारी गवाह बनने से किया इनकार, सुकेश चंद्रशेखर केस में नया अपडेट

एक्टिंग या खूबसूरती से ही नहीं, डांस से भी लोगों को दीवान बना चुकी ये हसीना

Latest Bollywood News

Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt

This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited

Source link

Doonited Donation and Advertisement

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp