NCW ने दिखाई सख्ती, प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को 22 जून को किया तलब, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी दर्ज की FIR

NCW ने दिखाई सख्ती, प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को 22 जून को किया तलब, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी दर्ज की FIR

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने गुरुग्राम में आयोजित एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान कथित रूप से महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाली टिप्पणियों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने मामले को गंभीर बताते हुए हरियाणा पुलिस से तत्काल ‘370 की बिरयानी’ मामले पर कार्रवाई की मांग की है।  आयोग ने कहा कि किसी महिला की सहमति, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता को कमजोर करने वाले व्यवहार को मनोरंजन या कॉमेडी के रूप में पेश करना बेहद चिंताजनक है। सोशल मीडिया पर प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, यूट्यूबर प्रणीत प्रणित मोरे के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी FIR दर्ज की है।

DGP को कार्रवाई के निर्देश

आयोग के अनुसार, प्रणित मोरे की शो में दिखाए गए इस तरह के कंटेंट महिलाओं की सुरक्षा और समाज में लैंगिक हिंसा के प्रति सोच पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर मामले में तुरंत, सख्त और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही आयोग ने सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) भी मांगी है। आयोग ने यह भी जानकारी मांगी है कि क्या संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वायरल वीडियो की जांच और उसके सत्यापन की क्या स्थिति है? साथ ही कार्यक्रम के आयोजकों, कलाकारों और स्थल प्रबंधन के खिलाफ चल रही जांच अब तक कहां तक पहुंची है?

प्रणित मोरे-हिमांशु जांगड़ा को भेजा समन

इसके अलावा, आयोग ने राज्य पुलिस से यह भी कहा है कि भविष्य में सार्वजनिक मनोरंजन मंचों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग महिलाओं के प्रति अपमानजनक या उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाले कंटेंट का प्रमोशन न हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को नोटिस जारी कर 22 जून 2026 को शाम 4 बजे आयोग के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि महिला की सहमति किसी भी स्थिति में समझौते का विषय नहीं हो सकती और यौन उत्पीड़न या महिलाओं की गरिमा के खिलाफ व्यवहार को कॉमेडी या मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करना अस्वीकार्य है।

महाराष्ट्र साइबर ने प्रणित मोरे के खिलाफ FIR दर्ज की

महाराष्ट्र साइबर में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ऑफिस महाराष्ट्र राज्य में साइबर से जुड़े सभी मामलों के लिए नोडल ऑफिस के तौर पर काम करता है। महाराष्ट्र साइबर ऐसे कंटेंट और गतिविधियों की पहचान करने और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया इकोसिस्टम पर नजर रखता है, जो लागू कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं। इस संबंध में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए कथित तौर पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पब्लिश और शेयर करने के मामले में स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा, डॉ. सेजल पवार और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर के नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 36/2026, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 75(1)(iv), 75(3), 294, 353(2) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट, 2000 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्रणित मोरे ही नहीं, इन कॉमेडियन का भी विवादों से नाता

मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना अपने यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड को लेकर लंबे समय तक विवादों में थे, जिसके बाद समय रैन को अपना ये शो को बंद करना पड़ा था। अब प्रणित मोरे भी अपने एक कॉमेडी शो के चलते मुसीबत में फंस गए हैं। यही नहीं, मुनव्वर फारूकी, कुणाल कामरा और एल्विश यादव भी सोशल मीडिया पर तीखी आलोचनाओं का सामना कर चुके हैं।

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