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Sunjay Kapur Property Case: करिश्मा कपूर के बच्चों की बड़ी जीत, Delhi HC का सख्त रुख, फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट्स

Sunjay Kapur Property Case: करिश्मा कपूर के बच्चों की बड़ी जीत, Delhi HC का सख्त रुख, फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट्स

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पिता संजय कपूर की संपत्ति को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने संजय कपूर की संपत्ति पर थर्ड पार्टी राइट बनाने पर रोक लगा दी है और पूरी संपत्ति पर यथास्थिति यानी सेटट क्यू बनाए रखने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद अब संजय कपूर की संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि कानूनी विवाद का निपटारा नहीं हो जाता।

विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टो पर भी शिकंजा

न्यायालय ने अपने आदेश में केवल भौतिक संपत्तियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वित्तीय लेन-देन पर भी कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने संजय कपूर के विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी के संचालन पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही प्रतिवादियों को आदेश दिया गया है कि वे अदालत में बैंक खातों का विवरण या अकाउंट स्टेटमेंट पेश करें। कोर्ट का मानना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वित्तीय पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है।

संदिग्ध परिस्थितियों और वसीयत पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उठाए गए सवालों पर गौर करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस मामले में कई ‘संदिग्ध परिस्थितियां’ नजर आ रही हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब यह जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1 (प्रिया कपूर) की होगी कि वे इन संदेहों को दूर करें और संपत्ति के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जज ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने ठोस कानूनी तर्क पेश किए हैं, इसलिए प्रतिवादी को उन सभी कानूनी परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देना होगा जिन्हें संदिग्ध माना गया है।

संपत्ति संरक्षण पर कोर्ट का सख्त रुख

अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि कानूनी ट्रायल में लंबा समय लग सकता है और इस दौरान संपत्ति का नष्ट होना या उसका स्वरूप बदलना न्याय के हित में नहीं होगा। अदालत ने कहा, ‘मेरा मानना है कि इस संपत्ति को संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी के अधिकारों का हनन न हो।’ इस अंतरिम आदेश के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई में संपत्ति के मालिकाना हक और वसीयत की वैधता पर आगे की जिरह होगी।

संजय कपूर का परिवार

करिश्मा कपूर और दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर की शादी 29 सितंबर 2003 को मुंबई के ‘कृष्णा राज’ बंगले में हुई थी। यह शादी उस दौर की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी, लेकिन आपसी विवादों के कारण 2016 में दोनों का तलाक हो गया। संजय कपूर ने करिश्मा से तलाक के बाद 2017 में मॉडल और बिजनेसवुमन प्रिया सचदेव से तीसरी शादी की, जो संजय की तीसरी पत्नी हैं। संजय की पहली शादी डिजाइनर नंदिता महतानी से हुई थी, जिससे कोई बच्चा नहीं है। करिश्मा कपूर दूसरी पत्नी हैं, जिससे संजय के दो बच्चे हैं, बेटी समाइरा और बेटा कियान। वहीं तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव से उनका एक बेटा है, जिसका नाम अजारियस है।

जायदाद का विवाद और कोर्ट केस

संजय कपूर की जून 2025 में हुई अचानक मृत्यु के बाद करीब ₹30000 करोड़ की संपत्ति को लेकर कानूनी जंग छिड़ गई है। मुख्य विवाद संजय कपूर की उस वसीयत को लेकर है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपनी पूरी संपत्ति तीसरी पत्नी प्रिया कपूर के नाम कर दी है। करिश्मा के बच्चों समाइरा और कियान ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस वसीयत को ‘फर्जी’ बताते हुए चुनौती दी है और अपना हक मांगा है। हाल ही में हाईकोर्ट ने बच्चों की याचिका पर संपत्ति के तीसरे पक्ष को ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। वहीं संजय की 80 वर्षीय मां रानी कपूर ने भी प्रिया सचदेव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए फैमिली ट्रस्ट में धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी सुलह की सलाह दी है।

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